भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण-एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों को सरल और कारगर बनाने के लिए विभिन्न संशोधनों को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन संशोधनों को मंजूरी दी गई। बैठक में खाद्य उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो-बीआईएस या एगमार्क प्रमाणन को खत्म करने के लिए विभिन्न खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों में संशोधनों को स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि संशोधनों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, खाद्य व्यवसायों के लिए सिर्फ एफएसएसएआई प्रमाणीकरण अनिवार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शहद से बनी शराब और अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों, दुग्ध वसा संबंधी उत्पादों और हलीम के लिए मानकों के पुनरीक्षण को भी स्वीकृति दी गई।
खाद्य प्राधिकरण ने पहली बार विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विश्लेषण की विधियों से जुड़ी अपनी तरह की विशिष्ट व्यापक नियमावली को भी मंजूरी दी है।
खाद्य प्राधिकरण मांसाहारी उत्पादों के लिए मानकों के भाग के रूप में हलीम के लिए नए नियम निर्धारित करने का निर्णय लिया है। यह पकवान मांस, दालों, अनाज और अन्य सामग्रियों से बनाया जाता है और इसके लिए अभी तक कोई मानक तय नहीं है।