नई दिल्ली, 24 जनवरी। दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी को सिलाई मशीन चुनाव चिह्न स्थायी रूप से आवंटित करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया है। शुक्रवार को जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस याचिका को खारिज करने का आदेश दिया।
राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. एसआर शरण ने यह याचिका दायर की थी। याचिका में हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने बीस वर्षों से ज्यादा समय के दिल्ली और दूसरे राज्यों में कई चुनाव लड़ चुकी है। इन चुनावों में पार्टी ने सिलाई मशीन चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ती आई है।
याचिका में राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचन आयोग से सिलाई मशीन चुनाव चिह्न स्थायी रूप से आवंटित करने और इस चुनाव चिह्न को दूसरी पार्टी को आवंटित न करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि इस चुनाव में निर्वाचन आयोग ने मनमाने तरीके से कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी को सिलाई मशीन चुनाव चिह्न देने से इनकार कर दिया और इस चुनाव चिह्न काे दूसरी पार्टी और उम्मीदवारों को आवंटित कर दिया।
राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचन आयोग के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में चुनौती दी। सिंगल बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि चुनाव चिह्न का स्थायी रूप से आवंटन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त पार्टी को किया जाता है। सिंगल बेंच ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निर्वाचन आयोग के फैसले का जिक्र करते हुए याचिका को खारिज करने का आदेश दिया था। सिंगल बेंच के इसी आदेश को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती दी गई थी।